जिला सूचना कार्यालय, बलरामपुर
त्यौहारों व कोविड-19 के मद्देनज़र जनपद में धारा-144 तत्काल प्रभाव से लागू-डीएम
कोई भी व्यक्ति बिना संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा तथा न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेगा।
कोई भी व्यक्ति दुर्गापूजन अथवा अन्य किसी भी समारोह आयोजन के नाम पर किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर कोई अतिक्रमण/अवरोध नहीं करेगा।
दिनांक 08 अक्टूबर, 2020
बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर कृष्णा करुणेश द्वारा शारदीय नवरात्रि, महानवमी, दशहरा, चेहल्लुम, बारावफात त्यौहारों के मद्देनज़र व वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जनसामान्य की सुरक्षा एवं बचाव व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जनपद बलरामपुर में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि दिनांक 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रांरभ हो रहा है। दिनांक 24 अक्टूबर को महानवमी, 25 अक्टूबर को दशहरा का त्यौहार मनाया जायेगा। चेहल्लुम का त्यौहार स्थानीय चन्द्रदर्शन के अनुसार दिनांक 09 अक्टूबर व बारावफात दिनांक 30 अक्टूबर से मनाया जाना संभावित है। उक्त त्यौहार साम्प्रादायिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। जिसमें असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग कर सकते है, इसलिये जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये धारा-144 तत्काल प्रभाव से दिनांक 05 नवम्बर, 2020 तक संपूर्ण जनपद में लागू कर दिया गया है। जिसका संबन्धित अधिकारी कड़ाई से अनुपालन करायेंगें।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना संबन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा तथा न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक जुलूस, समारोहों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह परम्परागत मार्गों एवं जुलूसों के अतिक्ति नई परम्परा के अनुसार कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। जुलूस मार्ग का परम्परागत मार्गों का ही प्रयोग किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति दुर्गापूजन अथवा अन्य किसी भी समारोह आयोजन के नाम पर किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर कोई अतिक्रमण/अवरोध नहीं करेगा। धार्मिक अवसर के जुलूसों में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करेगा। समस्त स्कूल एवं कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु बन्द रहेंगे। विद्यालय/स्कूल दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगें। आॅनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क/फेस कवर के घर से बाहर नहीं निकलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 06 फीट (02 गज की दूरी) दूरी बनाये रखेंगें।
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